नई दिल्ली. बहुचर्चित निठारी कांड में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को 25 वर्षीय लड़की अंजलि के रेप और हत्या का दोषी करार दिया है. इस केस में शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी. अंजलि की हत्या और बलात्कार का यह केस निठारी सीरीज ऑफ़ केसेज का 9वां और बहुचर्चित मामला है. निठारी का यह मामला 2007 से कोर्ट में चल रहा है. मनिंदर सिंह पंढेर के यहां घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही अंजली अचानक गायब हो गई थी और उसकी गुमशूदगी की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. बाद में जांच में मनिंदर के घर से कुछ खून से सने कपड़े और खोपड़ी बरामद हुई. फोरेंसिक जांच में पता चला की वह कपड़े और खोपड़ी अंजली की थी.
मनिंदर सिंह पंढेर बच्चों के साथ शारीरिक शोषण करने का आदि था. इतना ही नहीं बल्कि रात हो जाने पर वह अपनी कोठी के सामने से गुजरने वाली लड़कियों को पकड़ कर ले जाता और बलात्कार करता. नेक्रोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित मनिंदर सिंह पंढेर बलात्कार के बाद हत्या को अंजाम देकर लाश के साथ भी बलात्कार करता था.
निठारी कांड में सीबीआई की ओर से कुल मिलाकर 16 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं अब तक आठ मामलों में नौकर सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई गई है. कोर्ट में 9वां मामला घर में काम करने वाली नौकरानी अंजलि का था. जिसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई. अदालत ने मोनिंदर सिंह पंधेर और नौकर सुरेंद्र कोली को 376, 302, 201 जैसी अन्य कई धाराओं के तहत दोषी करार दिया है.
निठारी हत्याकांड के दोषी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा
निठारी कांड: नंदा देवी हत्याकांड के दोषी सुरेन्द्र कोली को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
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