Nirbhaya Gang Rape Case: दिल्ली के चर्चित 2012 निर्भया गैंग रेप कांड के चार में से एक दोषी ने फांसी की सजा के खिलाफ दया याचिका लगाई. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने निर्भया गैंगरेप के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है. सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसे बेहद जघन्य अपराध बताते हुए दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की.
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने 2012 निर्भया गैंगरेप के दोषी की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है. दअरसल चार दोषियों में से एक ने दया याचिका की अर्जी लगाई, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की है. दिल्ली की अरंविद केजरीवाल सरकार में गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने निर्भया मामले के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की
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निर्भया मामले में विनय शर्मा नाम के अपराधी ने दया याचिका दायर की थी. विनय शर्मा को फांसी की सजा दी जा चुकी है. दया याचिका खारिज करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने लिखा-
‘यह बेहद जघन्य अपराध है जिसमें याचिकाकर्ता ने बहुत दरिन्दगी की. यह वह केस है जिसमें एक बेहद सख्त सजा देना जरूरी है जिससे दूसरे लोग ऐसा अपराध करने से डरें. याचिका में मेरिट नहीं हैं इसलिए खारिज करने की सिफारिश करता हूं’.
2012 निर्भया कांड में चार दोषियों को मिली थी फांसी की सजा-
16 दिसंबर 2012 की देर रात दिल्ली की सड़कों पर एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों ने एक लड़की के साथ चलती बस में सामूहिक बलात्कार कर दी. साथ ही आरोपियों ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह जख्मी कर उसके दोस्त के साथ सड़क पर फेंक कर भाग गए थे.
यह मामला देशभर में काफी सुर्खियों में आया था और हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था. इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई थी. 6 में से एक आरोपी नाबालिग था इसलिए उसे 3 साल के लिए सुधार गृह भेज दिया गया. वहीं एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुद को फांसी लगा ली.
सितंबर 2013 में अदालत ने अन्य सभी चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी थी.
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