Night Curfew in Up :कोरोना के बढ़ते केस के कारण उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में गुरुवार से नाईट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. कर्फ्यू 8 अप्रैल को लागू होगा और 16 अप्रैल तक रहेगा. कर्फ्यू रात 10.p.m से 6.a.m तक लागू किया जाएगा.
नई दिल्ली. कोरोना के बढ़ते केस के कारण उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में गुरुवार से नाईट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. कर्फ्यू 8 अप्रैल को लागू होगा और 16 अप्रैल तक रहेगा. कर्फ्यू रात 10.p.m से 6.a.m तक लागू किया जाएगा.
लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, रात का कर्फ्यू केवल लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा, न कि ग्रामीण लखनऊ में. फल, सब्जियां, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की आपूर्ति जारी रहेगी.
रात की पाली में काम करने वाले सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मियों और आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं में लगे निजी क्षेत्र के कर्मियों को छूट दी जाएगी. चिकित्सा, नर्सिंग और पैरा चिकित्सा संस्थानों के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले लोग अपना टिकट दिखाकर यात्रा कर सकेंगे. मालगाड़ियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. लखनऊ में पिछले 24 घंटों में 1,333 नए कोविद मामले दर्ज किए गए हैं जबकि 6,023 नए कोविद मामले राज्य में दर्ज किए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने बुधवार को देर रात की बैठक में, 500 से अधिक कोविड -19 मामले आने के बाद अपने क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेटों को भी अधिकृत किया है.
लखनऊ में सभी सरकारी, गैर-सरकारी या निजी तौर पर संचालित स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद हो गए हैं. जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि परीक्षा, सैद्धांतिक और व्यावहारिक, मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कोविद -19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा.
8 अप्रैल से वाराणसी में रात का कर्फ्यू भी लगाया जाएगा और यह रात 9 बजे से जारी रहेगा. सुबह 6 बजे सभी गैर-चिकित्सा संस्थान बंद रहेंगे.छात्रों को केवल परीक्षाओं के लिए शैक्षिक संस्थानों में जाने की अनुमति दी जाएगी, और धार्मिक और सामाजिक घटनाओं पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी.आम जनता को घाट पर ‘आरती’ जुलूस में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगा.