देश-प्रदेश

Night curfew in Delhi: राजधानी में रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन, बिना वजह घूमते पकड़े गए तो फाइन नहीं जेल

नई दिल्ली. भारत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों ने कड़े कदम उठाए हैं. दिल्ली सरकार ने आज से  यानि शुक्रवार से  वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है तो उत्तर प्रदेश ने दस जिलों में नाइट लॉकडाउन(कर्फ्यू) का समय बढ़ाकर रात आठ से सुबह सात बजे तक कर दिया है.  दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है. कोरोना के गंभीर संकट से जूझ रही दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता कर वीकेंड कर्फ्यू लगाने का एलान किया. उन्होंने कहा कि कार्यदिवस के दौरान लोगों को अपने काम पर जाना पड़ता है, लेकिन वीकेंड पर जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, उनमें ज्यादातर लोग मनोरंजन या दूसरी गतिविधियों के लिए निकलते हैं, जो रोकी जा सकती हैं.

इसलिए कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है. उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि अभी दिल्ली में कोविड बेड की कमी नहीं है. इस वक्त पांच हजार से ज्यादा बेड उपलब्ध हैं और बड़े स्तर पर बेड बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं. आक्सीजन बेड भी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से बाहर रहेंगी. शादी समारोह से जुड़े लोगों को कफ्र्यू पास दिए जाएंगे.

शुक्रवार से सोमवार सुबह तक लगेगा कर्फ्यू

शनिवार सुबह पांच बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू लगेगा।

ये सब चीजें रहेंगी बंद

मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे

सिनेमा हॉल 30 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे

आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, जल्द जारी होगा कफ्र्यू पास

जोन के हिसाब से प्रतिदिन एक साप्ताहिक बाजार को अनुमति-रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी

क‌र्फ्यू में इन्हें मिलेगी छूट

भारत सरकार, दिल्ली सरकार, न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी

स्वास्थ्य, अग्निशमन, पुलिस, परिवहन विभाग-बिजली-पानी, सफाई, गैस आपूर्ति आदि से जुड़े लोग.

इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े कर्मचारी.

गर्भवती महिलाओं, मरीजों को भी रियायत.

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा से आने-जाने वालों के लिए टिकट ही पास माना जाएगा.

नाइट कर्फ्यू नियम तोड़ने पर होगा फाइन

अगर कोई व्यक्ति नाइट कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से लेकर 60 तक में दिए प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 व अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई होगी

ऐसे बनाइए ई-पास

जिन लोगों नाइट कर्फ्यू के दौरान ई-पास की जरूरत होगी वह लोग www.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.संबद्ध जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि लोगों को पास जारी हो और सभी नियमों का पालन ठीक से हो.

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Aanchal Pandey

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