Night Curfew Karnataka, दिल्ली (Delhi) में वीकेण्ड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लगने के बाद अब कर्नाटक (Karnataka) में भी वीकेण्ड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लगाने की घोषणा कर दी गई है. इससे पहले भी कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है. कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए कई राज्यों में प्रतिबंधों का दौर शुरू हो चुका है. तो आइये इस कड़ी में जान लेते हैं कि यूपी, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, और छत्तीसगढ़ में किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं.
यूपी के नाइट कर्फ्यू में रात दस बजे से लेकर सुबह 6 बजे रहेगा
10 वीं तक के सभी बोर्डों और माध्यमों के स्कूल बन्द रहेंगे
6 जनवरी से किसी भी आयोजन में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा इसमें से किसी भी मौके पर 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे.
सिनेमा हॉल, होटेल, शादी घर, जिम, स्पा और रेस्तरां अपनी क्षमता के आधे पैमाने पर खुलेंगे.
सात जनवरी से पूरे राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा.
रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
बेंगलुरू में मेडिकल और नॉन पैरामेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
रेस्टोरेंट, बार, होटल, पब, क्लब, रेस्तरां आदि सिर्फ आधी क्षमता के साथ खुलेंगे
वहीं मल्टीप्लेक्स, रंगमंदिर, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम वगैरा भी अपनी आधी क्षमता के साथ खुलेंगे
बिहार में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू होगा
6 से 21 जनवरी तक पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा
कक्षा 8 तक के सभी माध्यमों के स्कूल बन्द रहेंगे
नौवीं और इससे ऊपर की कक्षाएं सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी
सरकारी और गैर सरकारी संस्थान सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
वैवाहिक समारोह या श्राद्ध कर्म आदि कार्यक्रमों में सिर्फ 50 लोगों की अनुमति होगी.
दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं.
धार्मिक स्थल, मॉल, क्लब, स्डेडियम, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, जिम पार्क सब 21 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेंगे.
मॉल, स्पा, एसी बसें, सिनेमा हॉल, बार सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. साथ ही इसके सभी सदस्यों का फुली वैक्सीनेट होना अनिवार्य है.
स्वीमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे.
किसी भी दफ्तर में वैक्सीन की दोनो डोज ले चुके लोगों के ही प्रवेश की अनुमति होगी.
इसके अलावा रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक बंदी यानि नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा
रैली, समारोह, ऑडिटोरियम, खेल या किसी भी तरह की सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह पाबंदी है.
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