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दिल्ली प्रदूषण: NGT ने दिल्ली-NCR में निर्माण कार्य से बैन हटाया, पराली और कूड़ा जलाने पर बैन जारी

ngt ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कार्य से बैन हटा लिया गया है. लेकिन अभी भी प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पराली व कूड़ा कचरा जलाने को लेकर दिल्ली एनसीआर में बैन जारी रहेगा.

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  • November 17, 2017 11:22 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्ती बरतते हुए कहा कि दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में प्रदूषण और स्मॉग पहले की अपेक्षा कम हुआ है. एनजीटी ने कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है और दिल्ली में कंट्रक्शन के काम से रोक हटाई जा सकती है. लेकिन अभी पराली और कूड़ा आदि जलाने पर रोक बनी रहेगी.

NGT ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर दिल्ली में निर्माण कार्य से तो रोक हटा दी है लेकिन अभी भी पराली और कूड़ा-करकट जलाने को लेकर बैन जारी रहेगा. NGT ने कहा कि दिल्ली में पिछले हफ्ते की तुलना में प्रदूषण घटा है इसीलिए कंस्ट्रक्शन के कार्यों से बैन हटाया जा सकता है लेकिन दिल्ली एनसीआर यानि गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा में पराली जलाने को लेकर कोर्ट का बैन लगा रहेगा. साथ ही एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में ट्रकों और बड़े वाहनों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश लागू रहेंगे.

एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को हर महीने वायु प्रदूषण के आकंड़े कोर्ट में पेश करने को कहा. साथ ही कहा कि हर महीने के आकंड़े ये अपनी ऑफिशियल साइट पर भी अपलोड करें. दिल्ली सरकार के द्वारा कराए गए ITO व अन्य जगहों पर पानी का छिड़काव की सराहना की. एनजीटी ने सरकार से पूछा कि छिड़काव के बाद प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है. गौरतलब है कि आज एनजीटी दिल्ली सरकार की ऑड ईवन स्कीम पर भी सुनवाई करेगा. बता दें इससे पहले एनजीटी दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण को लेकर फटकार लगा चुका है. साथ ही दिल्ली में टू-व्हीलर्स और महिलाओं को ऑड-ईवन में महिलाओं को किसी भी तरह की छूट देने से मना कर चुका है.

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