ऑड-ईवन: NGT ने दिल्ली सरकार के सामने रखीं ये तीन बड़ी शर्तें

अरविंद केजरीवाल सरकार के ऑड ईवन के फैसले को एनजीटी से मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी के साथ आप सरकार को एनजीटी ने फटकार भी लगाई. साथ ही एनजीटी ने दिल्ली में लागू होने वाले ऑड ईवन में नई शर्ते रखी हैं.

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ऑड-ईवन: NGT ने दिल्ली सरकार के सामने रखीं ये तीन बड़ी शर्तें

Aanchal Pandey

  • November 11, 2017 1:19 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. अरविंद केजरीवाल सरकार के ऑड ईवन के फैसले को एनजीटी से मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी के साथ आप सरकार को एनजीटी ने फटकार भी लगाई. साथ ही एनजीटी ने दिल्ली में लागू होने वाले ऑड ईवन में नई शर्ते रखी हैं. जिसके तहत किसी भी ऑफिसर, दो पहिया वाहनों और महिलाओं को छूट नहीं दी जाएगी. एनजीटी ने कहा कि ऑड-ईवन के दौरान सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को छूट मिलेगी. एनजीटी ने निर्देश दिया कि दिल्ली आने वाले सभी रास्तों के बार्डर पर जाम न लगे इसके लिए सीएनसी बसें चला सकती है.

नेशनल ग्रीन ट्रयूब्नल (NGT) ने दिल्ली सरकार के बीच चली सुनवाई में एनजीटी ने बेशक ऑड-ईवन स्कीम को हरी झंडी दे दी है, लेकिन एनजीटी ने नई शर्ते भी लागू करने की बात कही है. इन शर्तों में सबसे बड़ा विषय ये है कि 5 दिनों तक लागू होने वाले ऑड ईवन स्कीम में महिलाओं को भी इस नियम मे किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. बता दें दिल्ली में 15-15 दिनों तक पहले दो बार ऑड ईवन लागू हुआ था और दोनों बार महिलाओं को इस योजना में छूट मिली थी. लेकिन दिल्ली के प्रदूषण से खासा नाराज एनजीटी ने इस योजना में महिलाओं को छूट देने से कतई मना कर दिया है.

इसके साथ एनजीट ने इस स्कीम में टू-वीलर्स और सरकारी कर्मचारियों को छूट देने से भी इंनकार कर दिया है. एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऑड ईवन फैसले को इतनी जल्दबाजी में क्यों लागू किया जा रहा था. आगे एनजीटी ने कहा कि सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पलूशन कंट्रोल कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार 4 पहिया गाड़ी की तुलना में 2 पहिया गाड़ी से ज्यादा प्रदूषण होता है. दोपहिया वाहनों से 20 प्रतिशत तक प्रदूषण होता है.इसीलिए दिल्ली में लागू होने वाली ऑड ईवन योजना में दोपहिया वाहनों को भी छूट नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही अधिकारियों को भी इस स्किम में छूट नहीं मिलेगी. बता दें ऑड ईवन 13 नवंबर 2017 से 17 नवंबर 2017 तक 5 दिनों के लिए लागू िकया जायेगा.

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