नई दिल्लीः न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकास्थय और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। कोर्ट में न्यूजक्लिक की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत पेश हुए। बता दें कि न्यूज पोर्टल के संस्थापक प्रबीर और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अदालत में कपिल सिब्बल ने दलीलें
न्यायालय में प्रबीर पुरकास्थय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और और देवदत कामत ने कहा कि वो जेल में बंद है। इसलिए इस मामले की सुनवाई जल्द की जाए। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यामूर्ती बी आर गवई और न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई थी।
बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों को ही दिल्ली पुलिस की शाखा द्वारा दर्ज यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे।
न्यूज क्लिक का मामला जानिए
जानकारी दे दे कि न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस संस्था के विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने चीन का हाथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से पहसे ईडी भी छापेमारी कर चुकी है। ईडी ने बताया था कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि साल 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस को भी बहुत सारा पैसा चीन से मिला। वहीं अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि न्यूज क्लिक विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ रुपए मिले थे।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
सोशल मीडिया पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई होईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा था कि जांच अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस सौरभ बेनराजी की पीठ ने मामले में पुरकायस्थ से जवाब मांगा था। ईओडब्ल्यू की एफआईआर के मुताबिक, आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।
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