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New Traffic Rules: 1 सितंबर से बदल गए ट्रैफिक नियम, उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होगा और लगेगा 25,000 रुपये तक का जुर्माना

नई दिल्ली. रविवार एक सितंबर यानी आज से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के बजट सत्र में पिछले दिनों मोटर वाहन (संशोधन) बिल पारित कराया था. जिसके अंतर्गत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती करने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अब ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर आपको न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है साथ ही कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.

यदि आप दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया या भारी वाहन चलाते हैं तो सड़क पर निकलने से पहले नए ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी ले लें. साथ ही अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें. यदि ऐसा करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.

नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार जुर्माना राशि इस प्रकार हैं-

अपराध जुर्माना पूर्व में नया जुर्माना
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 300 रुपये 1000 रुपये
दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी होने पर 100 रुपये 1000 रुपये
हेलमेट नहीं पहनने पर 200 रुपये 1000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित
एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर शून्य 1000 रुपये
ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 500 रुपये 5000 रुपये
लाइसेंस रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाने पर 500 रुपये 10,000 रुपये
ओवर स्पीड 400 रुपये 2000 रुपये
खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये 5000 रुपये
शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 रुपये 10,000 रुपये
मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये 5000 रुपये
बिना परमिट के पाए जाने पर 5000 रुपये 10,000 रुपये
गाड़ी ओवरलोड होने पर 2000 रुपये और उसके बाद प्रतिटन 1000 रुपये 2000 रुपये और उसके बाद प्रति टन 2000 रुपये
बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये 2000 रुपये
नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर शून्य 25,000 रुपये और 3 साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द, गाड़ी के मालिक और अभिभावक को दोषी माना जाएगा, नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं

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Aanchal Pandey

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