New Traffic Rules: आज यानी 1 सितंबर 2019 से ट्रैफिक नियमों में बदलाव हो गया है. रविवार से देशभर में मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट, 2019 के नियम लागू हो गए हैं. जिसके मुताबिक अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा. नए नियमों के मुताबिक यदि कोई ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसे 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा यहां तक कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है. यदि आप घर से बाहर सड़क पर गा़ड़ी लेकर निकल रहे हैं तो नए ट्रैफिक नियमों और जुर्माना राशि के बारे में जरूर पढ़ लें.
नई दिल्ली. रविवार एक सितंबर यानी आज से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के बजट सत्र में पिछले दिनों मोटर वाहन (संशोधन) बिल पारित कराया था. जिसके अंतर्गत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती करने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अब ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर आपको न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है साथ ही कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.
यदि आप दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया या भारी वाहन चलाते हैं तो सड़क पर निकलने से पहले नए ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी ले लें. साथ ही अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें. यदि ऐसा करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.
नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार जुर्माना राशि इस प्रकार हैं-
अपराध | जुर्माना पूर्व में | नया जुर्माना |
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर | 300 रुपये | 1000 रुपये |
दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी होने पर | 100 रुपये | 1000 रुपये |
हेलमेट नहीं पहनने पर | 200 रुपये | 1000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित |
एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर | शून्य | 1000 रुपये |
ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर | 500 रुपये | 5000 रुपये |
लाइसेंस रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाने पर | 500 रुपये | 10,000 रुपये |
ओवर स्पीड | 400 रुपये | 2000 रुपये |
खतरनाक ड्राइविंग करने पर | 1000 रुपये | 5000 रुपये |
शराब पीकर वाहन चलाने पर | 2000 रुपये | 10,000 रुपये |
मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर | 1000 रुपये | 5000 रुपये |
बिना परमिट के पाए जाने पर | 5000 रुपये | 10,000 रुपये |
गाड़ी ओवरलोड होने पर | 2000 रुपये और उसके बाद प्रतिटन 1000 रुपये | 2000 रुपये और उसके बाद प्रति टन 2000 रुपये |
बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर | 1000 रुपये | 2000 रुपये |
नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर | शून्य | 25,000 रुपये और 3 साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द, गाड़ी के मालिक और अभिभावक को दोषी माना जाएगा, नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं |