देश-प्रदेश

New Traffic Rules not Followed in States: केंद्र के खिलाफ इन राज्यों में नहीं माने जाएंगे नए ट्रेफिक नियम, भाजपा शासित राज्यों ने भी किया नियमों का विरोध

नई दिल्ली. कई राज्यों ने ट्रेफिक नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगाए जुर्माने को कठोर दंड बताते हुए नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को लागू नहीं करने का फैसला किया है. कुछ राज्यों ने कहा कि यह लोगों पर बोझ बढ़ा देगा, जबकि अन्य ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा. हालांकि नितिन गडकरी ने कहा कि संशोधन के तहत ज्यादा जुर्माना कई बहस से गुजरा है और सभी हितधारकों के साथ सावधानीपूर्वक सिफारिशों के बाद इसे पारित किया गया है. गडकरी ने कहा कि भारी जुर्माने के पीछे मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच सड़क अनुशासन को बढ़ाना था क्योंकि भारत दुनिया में शीर्ष दुर्घटनाग्रस्त देशों में से एक बना हुआ है. 2017 के आंकड़े उनके दावे को पुष्ट करते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2017 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण 1.47 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई.

सख्त दंड के पीछे डेटा और अच्छे इरादों के बावजूद, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सड़क अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए सख्त जुर्माना लगाने से इनकार किया. इस बीच, कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात और केरल जैसे अन्य राज्यों ने संशोधित अधिनियम में बताई गई दरों को कम करने का फैसला किया. दिल्ली की तरह कुछ ऐसे हैं जो अभी भी अंतिम कार्यान्वयन से पहले विचार-विमर्श कर रहे हैं. नए एमवी अधिनियम के तहत दंड, जो कि अपराधों के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकता है, लोगों के विरोध और राज्य सरकारों के अनिच्छुक होने का मुख्य कारण प्रतीत होता है.

कुछ राज्यों ने 1 सितंबर को सख्त जुर्माना लगाने से इनकार करने का फैसला किया था, जिस दिन संशोधित एमवी अधिनियम लागू हुआ था. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, और राजस्थान पहले राज्यों में से कुछ थे जिन्होंने समीक्षा के लिए कहा था और बाद में उच्च दंड को अस्वीकार कर दिया था. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एमवी एक्ट के तहत दंड बहुत अधिक कठोर हैं और यह उनके राज्य में लोगों पर बोझ बढ़ाएगा. उन्होंने कहा, हम संशोधित मोटर वाहन अधिनियम को अभी लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकारी अधिकारियों की राय है कि अगर हम इसे लागू करते हैं, तो यह लोगों पर बहुत बड़ा बोझ होगा.

मध्य प्रदेश ने पहले कहा था कि यह अधिनियम में नए बदलावों की समीक्षा करेगा लेकिन अभी तक कठोर दंड लागू नहीं किया है. कुछ दिनों पहले, राज्य के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि नए यातायात कानून को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा. राजस्थान सरकार ने यह भी कहा था कि वह एक अव्यवहारिक कानून को लागू नहीं करेगी, जिसमें जुर्माना लगाया जाएगा. यहां तक ​​कि महाराष्ट्र, जो एक भाजपा-शिवसेना शासित राज्य है, ने राज्य में यात्रियों पर इस तरह के उच्च दंड लगाने पर राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने गडकरी को लिखा है कि जुर्माना आम लोगों की सीमाओं से परे है.

गुजरात, जो एक भाजपा शासित राज्य है, दंडों को संशोधित करने और कुछ मामलों में लगभग 90 प्रतिशत तक कम करने वाला पहला राज्य बन गया. पंजाब, कर्नाटक, केरल, गोवा, झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्य भी खड़ी दरों में संशोधन की योजना बना रहे हैं.

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Aanchal Pandey

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