New Traffic Rules for Condom, Kya Gaadi me Condom Rakhna Zaruri hai: नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद दिल्ली के कैब ड्राइवर्स अपनी गाड़ी के फर्स्ट एड किट में कंडोम रख कर चल रहे हैं. उनका कहना है कि कंडोम नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस वाले उनका चालान काट रहे हैं. ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक गाड़ी में कंडोम रखना जरूरी है? क्या नए मोटर व्हीकल एक्ट में कंडोम न रखने पर ड्राइवर का चालान काटने का प्रावधान दिया गया है?
नई दिल्ली. नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद जहां एक तरफ वाहन चालक सभी नियमों का पालन कर सड़क पर चल रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ अफवाहों का बाजार भी गर्म है. ताजा खबरों के मुताबिक दिल्ली में कैब ड्राइवर्स अपनी गाड़ी के फर्स्ट एड किट में कंडोम साथ लेकर चल रहे हैं. उन्हें डर है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी उन्हें रोककर फर्स्ट एड बॉक्स चेक कर रहे हैं. यदि उसमें कंडोम नहीं है तो उनका चालान काटा जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में एक कैब ड्राइवर का इसलिए चालान काटा गया कि उसकी गाड़ी के फर्स्ट एड किट में कंडोम नहीं था. हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर (ट्रैफिक) ने इस बात को खारिज किया है. फिर भी सोशल मीडिया पर एक तरह की बहस छिड़ गई है. लोग इस मुद्दे पर तरह-तरह की राय रख रहे हैं. मगर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या ट्रैफिक नियमों के तहत गाड़ी में कंडोम रखने का कोई नियम है? मोटर व्हीकल एक्ट इस बारे में क्या कहता है? आइए जानते हैं-
सबसे पहली बात तो यह कि मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी के फर्स्ट एड किट में कंडोम रखने का कोई नियम नहीं दिया गया है. पूरे एक्ट में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है. यानी कि कानूनी तौर पर गाड़ी में कंडोम नहीं होने पर कोई भी पुलिसकर्मी आपका चालान नहीं काट सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ताज हसन ने भी मीडिया से बातचीत में कहा है कि कंडोम न रखने पर ड्राइवर का चालान काटे जाने की खबर में सत्यता नहीं है. मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है. हमने फर्स्ट एड किट में कंडोम नहीं रखने पर किसी भी ड्राइवर का चालान नहीं काटा है.
इससे पहले मीडिया में खबर चली थी कि दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर एक कैब ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस ने रोका था. ड्राइवर ने सभी कागजात दिखाए. इसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने गाड़ी का फर्स्ट एड किट चेक किया, जिसमें कंडोम नहीं होने पर उसका चालान काट दिया. ड्राइवर ने बताया कि चालान की रसीद में कहीं भी कंडोम का जिक्र नहीं किया बल्कि उसमें ओवरस्पीड की बात कही.
हालांकि यह साफ है कि कानूनी नियमों के मुताबिक गाड़ी के फर्स्ट एड किट में कंडोम न होने पर आपका चालान नहीं हो सकता है. क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है. यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो वह गलत ही होगा. मगर आपके मन में सवाल होंगे आखिर कंडोम का गाड़ी के फर्स्ट एड किट से क्या ताल्लुक है.
दरअसल सुरक्षित संभोग के अलावा कंडोम के कई अन्य फायदे भी हैं. कंडोम को प्राथमिक उपचार के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है. सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्ति को खून का बहाव रोकने के लिए कंडोम को उपयोग में लाया जा सकता है. यदि कोई फ्रैक्चर हुआ तो भी टूटे अंग को कंडोम से बांधकर अस्पताल ले जाने तक उसे सपोर्ट दिया जा सकता है.