नई दिल्ली. लंबी चर्चा के बाद आज राज्यसभा से मोटर व्हिकल(संशोधन) एक्ट पास हो गया. मोटर व्हिकल संशोधन बिल के समर्थन में 108 जबकि खिलाफ 13 वोट पड़े. मोटर व्हिकल एक्ट 1988 में संशोधन प्रस्ताव को साल 2017 में टेबल पर लाया गया था. लोकसभा में संशोधन बिल पास होने के बाद राज्यसभा से ये बिल पास नहीं हो सका था और पिछले दो सालों से अटका हुआ था. मोटर व्हिकल एक्ट में ये पांच संशोधन किए गए हैं.
हालांकि नया विधेयक आम लोगों की जेब पर जरूरी काफी ज्यादा भारी पड़ने जा रहा है. नए विधेयक में ट्रैफिक नियम तोड़ने के जुर्माने को 10 गुणा तक बढ़ाया गया है. अगर आप शराब या ड्रग्स का सेवन कर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर दस हजार नहीं बल्कि बीस हजार का जुर्माना लगेगा.
जानिए किन नियमों के उलंघन पर कितना जुर्माना
1. बिना लाइसेंस वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 500 नहीं 5 हजार रुपए का जुर्माना.
2. वाहन चलाते हुए मोबाइल इस्तेमाल का फाइन 1 हजार से बढ़कर 5 हजार रुपए.
3. शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना, पहले 2 हजार रुपए था.
4. खतरनाक तरह गाड़ी चलाने पर 5 हजार फाइन, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर वाहन मालिक को जेल.
5. ओवर स्पीडिंग पर 400 से बढ़कर 1 से 2 हजार रुपए का फाइन देना होगा.
6. सीट बैल्ट न पहनने पर 100 रुपए नहीं 1 हजार का लगेगा जुर्माना
7. हिट एंड रन मामलों में सरकार की ओर से पीड़ित पक्ष को अब 2 लाख की मदद जो पहले 25 हजार रुपए थी.
8. वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार अनिवार्य. दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति या पीड़ित को बचाने वाले को संरक्षण दिया जाएगा. पुलिस जांच के बाद ही कोई कार्रवाई करेगी.
9. ट्रैफिक नियम तोडने पर पहसे 100 रूपऐ का चालान लगता था, लेकिन अब नए संशोधन प्रस्ताव के बाद यह धनराशि 500 रुपए कर दी गई है.
वहीं कुछ जानकारों को मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार के नए विधेयक के बाद भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. दरअसल, कई बार इंसान भूलकर कई नियम तोड़ बैठता है. ऐसे में ज्यादा महंगा चालान होने की वजह से वह तीसरा यानी रिश्वत का जरिए तलाश कर सकता है. क्योंकि आम आदमी के लिए 2 हजार लेकर 10 हजार तक चालान भरना काफी मुश्किल जरूर है.
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