रांची: Jharkhand Passed Infectious Diseases Ordinance 2020, Penalty Of 1 Lakh And 2 Year Jail For Not Wearing Mask- राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गुरूवार को झारखंड मंत्रिपरिषद ने अध्यादेश 2020 समेत 39 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जिसके तहत राज्य में स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर द्वारा जारी दिश-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नए अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई सड़क पर, बाजार में या किसी सार्वजनिक स्थान पर बगैर मास्क के मिला या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए दिखा या फिर दफ्तरों और दुकानों के लिए कोरोना काल में तय किए गए मानकों का उल्लघंन करते मिला तो उससे एक लाख रुपये तक का भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा और दो साल तक की जेल भी हो सकती है. झारखंड सरकार का मानना है कि लोगों की लापरवाही से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जिसे रोकने के लिए कड़े नियम लागू करना अनिवार्य है.
इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया गया है कि झारखंड राज्य अंतर्गत वार्षिक, माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इसके तहत जैक बोर्ड, सीबीएसई व एससीईआई बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को नकद पुरस्कार राषि भी देने का निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट ने फैसला किया है कि मैट्रिक में प्रथम क्षेणी में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी को एक लाख नकद, द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 75 हजार व तीसरे स्थान पर रहने वाले को 50 हजार नकद पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अलावा 2वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख, दूसरे स्थान पर रहने 2 लाख व तीसरे स्थान पर रहने वाले को 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी.
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