New Motor Vehicle Rules: 1 अक्टूबर से बदल रहे मोटर वीइकल रूल्स, ड्राइविंग लाइसेंस और RC नहीं रखना होगा साथ

New Motor Vehicle Rules: 1 अक्टूबर 2020 से अब गाड़ी चलाते समय साथ में RC और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जॉक्यूमेंट्स की हॉर्ड कॉपी रखना अनिवार्य नहीं रह गया है. अब आप सरकार द्वारा प्रमाणित सॉफ्ट कॉपी से भी काम चल सकेंगे. दअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वीइकल नियम 1989 में किए विभिन्न संशोधनों की नोटिस जारी कर दी है.

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New Motor Vehicle Rules: 1 अक्टूबर से बदल रहे मोटर वीइकल रूल्स, ड्राइविंग लाइसेंस और RC नहीं रखना होगा साथ

Aanchal Pandey

  • October 1, 2020 1:42 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

New Motor Vehicle Rules: भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए ऐसे विभिन्न संशोधनों की अधिसूचना जारी कर दी है. मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नये नियम 1 अक्टूबर 2020 यानी आज से लागू हो गए हैं. नए नियमों के लागू होने के साथ ही अब गाड़ी चलाते समय साथ में RC और ड्राइविंग लाइंसेज जैसे डॉक्यूमेंट की हॉर्ड कॉपी रखना अनिवार्य नहीं रह गया है. अब अपनी गाड़ी से जुड़े ने इन जरुरी दस्तावेजों की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी लेकर भी चल सकते हैं. जांच के दौरान यह सॉफ्ट कॉपी पुरी तरह से मान्य होगी, हॉर्ड कॉपी को दिखाने की जरूरत नहीं होगी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि एक अक्टूबरर 2020 से ड्राइविंग लाइंसेस और ई चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेज का रखरखाव एक आईटी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वीइकल डॉक्यूमेंट्स के बदले फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी.

ये हैं नये नियम

एक अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइंसेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलना अनिवार्य होगा. अब आप सरकार द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी लेकर भी चल सकेगें.

आप अपनी गाड़ी से जुड़े सभी दस्तावेज डीग लॉकर या फिर एम-परिवहन पर अपलोड कर सकते हैं. ये दोनो ऐप प्लेस्टोर पर उपलब्ध हैं.

आप पोर्टल के माध्यम से ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त भी कर सकेंगे.

ड्राइविंग लाइसेंस जुड़े रिकॉर्ड्स भी आप पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं.

पोर्टल के माध्यम से ही अब ई चालान जारी किया जाएगा.

ड्राइवर गाड़ी चलाते समय रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे.

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