New Labour Law : हफ्ते भर काम करने वाले कामगारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, नए श्रम कानूनों में इस बार यह प्रस्ताव भी डाला गया है कि हफ्ते में कामगारों से अधिकतम 48 घंटे काम कराया जाए.
नई दिल्ली : नए श्रम कानूनों के तहत कामगारों को बड़ी राहत मिल सकती है. हफ्ते भर काम करने वाले कामगारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, नए श्रम कानूनों में इस बार यह प्रस्ताव भी डाला गया है कि हफ्ते में कामगारों से अधिकतम 48 घंटे काम कराया जाए. माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर कदम उठाया जा सकता है. साथ ही नियमों को लचीला बनाते हुए यह किया जा सकता है कि अगर कोई कामगार हफ्ते में चार दिन में ही 48 घंटे काम कर लेता है यानी हर दिन 12 घंटे तो बाकी तीन दिन उसे छुट्टी दी जा सकती है. लेकिन इसके लिए हर दिन काम के घंटे की सीमा मौजूदा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करनी होगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने सोमवार को कहा कि कर्मचारियों के लिए हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे तक ही काम करने की सीमा तय की जाएगी. अपूर्व चंद्रा ने कहा कि कई कंपनियां चार दिन के वर्क शिफ्ट में काम करने को तैयार दिखती हैं. उन्होंने कहा, ‘ हमने कार्यदिवस में लचीलापन लाने की कोशिश की है. ऐसा संभव है कई एम्प्लॉयर पांच दिन काम वाले हफ्ते की व्यवस्था अपनाएं. कई एम्प्लॉयर ने हफ्ते में चार दिन के ही काम वाला सिस्टम अपनाने की इच्छा जताई है.’ इसके अलावा चंद्रा ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जल्द ही चार लेबर कोड के नियमों को अंतिम रूप दे देगा.
बता दें कि फिलहाल, श्रम कानूनों के तहत सप्ताह के छह दिन कामगारों से आठ घंटे के काम कराया जाता है. और एक दिन अवकाश का होता है. प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी व्यक्ति कम से कम आधे घंटे के इंटरवल के बिना पांच घंटे से अधिक लगातार काम नहीं करेगा.