नई दिल्ली: नीट पेपर लीक मामले में मंगलवार-23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में 5वीं सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब तक हमें पेपर लीक का ठोस सबूत नहीं मिलेगा हम रीएग्जाम का फैसला नहीं सकते हैं. जांच के बाद बदल सकती है तस्वीर सीजेआई ने नीट मामले में सुनवाई […]
नई दिल्ली: नीट पेपर लीक मामले में मंगलवार-23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में 5वीं सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब तक हमें पेपर लीक का ठोस सबूत नहीं मिलेगा हम रीएग्जाम का फैसला नहीं सकते हैं.
सीजेआई ने नीट मामले में सुनवाई करते हुए आगे कहा कि हो सकता है कि सीबीआई की जांच के बाद इस मामले की पूरी तस्वीर ही बदल जाए. आज हम किसी भी कीमत पर यह नहीं कह सकते हैं कि पेपर लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग में ही हुआ है.
इससे पहले सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि एनटीए की आंसर-की है. हमने एक्सपर्ट की टीम से इसकी जांच कराई थी. टीम ने बताया कि ऑप्शन नंबर-4 सही है और 2 गलत है. क्योंकि रेडियो एक्टिव एटम कभी स्टेबल नहीं होते हैं.
बता दें कि कोर्ट रूम में बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ याचिकाकर्ताओं के वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा पर भड़क गए. दरअसल नेदुम्पारा जब बोलने के लिए उठे तो सीजेआई ने उन्हें नरेंद्र हुड्डा के बाद बोलने के लिए कहा. जिसके बाद मैथ्यूज उठकर गैलरी में आ गए, इस पर सीजेआई नाराज हो गए. उन्होंने वकील नेदुम्पारा से कहा कि आप इस तरीके से उठकर गैलरी में नहीं आ सकते हैं.
NEET Paper Leak: पटना के साथ रांची में भी सिकंदर ने लीक किया था पेपर, 10 करोड़ में हुई थी डील