NCP: बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शरद गुट, कहा- स्पीकर को निर्देश देकर खत्म कराएं सदस्यता

नई दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में दोनों गुटों के बीच नाम-निशान को लेकर लड़ाई जारी है. इस बीच शरद पवार गुट बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. शरद खेमे ने मांग की है कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को पाला बदलने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए.

चुनाव आयोग में सुनवाई जारी

बता दें कि शरद पवार गुट की एनसीपी ने ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जब चुनाव आयोग अजित पवार खेमे की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस याचिका में अजित पवार गुट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम और निशान पर अपना दावा किया है.

शुक्रवार को EC में हुई सुनवाई

इससे पहले शुक्रवार (6 अक्टूबर) को चुनाव आयोग में इस मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान एनसीपी संस्थापक शरद पवार मौजूद रहे. वहीं अजित गुट की ओर से उनके वकील एनके कौल और मनिंदर सिंह चुनाव आयोग के सामने पेश हुए. मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के सामने शरद पवार गुट की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा. सिंघवी ने चुनाव आयोग ने कहा कि अजित पवार के दावे सही नहीं है. उन्होंने फर्जी और गलत दस्तावेज दिए हैं. इसे सही नहीं माना जा सकता है.

अजित गुट ने किया पार्टी पर दावा

वहीं, अजित पवार खेमे की ओर से चुनाव आयोग के समक्ष पेश हुए वरिष्ठ वकील एनके कौल और मनिंदर सिंह ने कहा कि हमें महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 में से 42 विधायक, नौ में से 6 विधान परिषद के सदस्य, नागालैंड विधानसभा के सभी 7 विधायक, एक लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद का समर्थन प्राप्त है. अजित गुट ने आगे कहा कि इन परिस्थितियों में उसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक इकाई के साथ ही विधायी इकाई का भारी समर्थन प्राप्त है. इसलिए चुनाव आयोग को उसके गुट को असली पार्टी की मान्यता देनी चाहिए.

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