नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इससे पहले मंगलवार को केरल हाई कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। खबरों के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में कहा कि केरल उच्च न्यायालय के 03 अक्टूबर 2023 के फैसले के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को उनकी दोषसिद्धि की तारीख 11 जनवरी 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है।
यह दूसरी बार है जब फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है। बता दें कि इससे पहले 25 जनवरी को उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बता दें कि फैजल को हत्या के प्रयास में 10 साल की सजा सुनाई गई है।बता दें कि कावारत्ती के सत्र न्यायालय ने फैजल और तीन अन्य को पी सालेह की हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद फैजल को अयोग्य घोषित किया गया था।
केरल उच्च न्यायालय के इस मामले में दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के दो महीने बाद 29 मार्च को फैजल की सदस्यता बहाल कर दी गई थी। लक्षद्वीप की तरफ से दायर एक अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त को हाई कोर्ट के फैसले को ‘गलत’ करार दिया था और एनसीपी नेता फैजल की सजा को निलंबित करने वाले फैसले को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस हाई कोर्ट भेज दिया था और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाले सांसद की अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने को कहा था।
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