नई दिल्ली. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश लेते हुए कहा कि आयकर विभाग नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साल 2011-12 के टैक्स की जांच को जारी रख सकता है. हालांकि इस मामले में फैसला ले रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये भी कहा कि ये जांच गांधी परिवार की याचिका पर सुनवाई होने के बाद ही जारी की जा सकती है.
गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. इसी पर होने वाली सुनवाई के बाद आयकर विभाग को टैक्स की जांच करने के आदेश मिले हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि वो गांधी परिवार की याचिका पर किसी भी तरह का जवाब अभी नहीं दे रहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी 2018 को की जाएगी. इस मामले में शामिल कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने भी एक अपील दर्ज करवाई है. भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में दायर शिकायत के बाद कांग्रेस प्रमुख पर आयकर विभाग ने जांच शुरू की.
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा था कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशलन हेराल्ड के जरिए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा की. कहा गया था कि साल 2011-12 में गांधी परिवार की 154 करोड़ की आय हुई लेकिन टैक्स के दौरान 68 करोड़ रुपए की आय दिखाई गई. गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस नेता मोतिलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दूबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा का नाम भी इस केस में शामिल है.
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