National Herald Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश देते हुए कहा कि आयकर विभाग राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साल 2011-12 के टैक्स की जांच जारी रख सकता है. हालांकि ये जांच गांधी परिवार द्वारा दी गई याचिका की सुनवाई के बाद ही की जा सकती है.
नई दिल्ली. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश लेते हुए कहा कि आयकर विभाग नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साल 2011-12 के टैक्स की जांच को जारी रख सकता है. हालांकि इस मामले में फैसला ले रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये भी कहा कि ये जांच गांधी परिवार की याचिका पर सुनवाई होने के बाद ही जारी की जा सकती है.
गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. इसी पर होने वाली सुनवाई के बाद आयकर विभाग को टैक्स की जांच करने के आदेश मिले हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि वो गांधी परिवार की याचिका पर किसी भी तरह का जवाब अभी नहीं दे रहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी 2018 को की जाएगी. इस मामले में शामिल कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने भी एक अपील दर्ज करवाई है. भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में दायर शिकायत के बाद कांग्रेस प्रमुख पर आयकर विभाग ने जांच शुरू की.
Supreme Court allows Income Tax department to continue with the tax re-assessment for the year 2011-12 of Congress President Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and Congress leader Oscar Fernandes and no final order will be passed. Next hearing on January 8,2019 pic.twitter.com/zLlc1QmfgW
— ANI (@ANI) December 4, 2018
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा था कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशलन हेराल्ड के जरिए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा की. कहा गया था कि साल 2011-12 में गांधी परिवार की 154 करोड़ की आय हुई लेकिन टैक्स के दौरान 68 करोड़ रुपए की आय दिखाई गई. गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस नेता मोतिलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दूबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा का नाम भी इस केस में शामिल है.