नई दिल्ली. अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव की नियुक्ति और निरंतरता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने पर कम से कम तीन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पुनर्विचार किया. जब मुद्दा आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने आया तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने साफतौर पर कहा कि एक अंतरिम व्यवस्था इतने लंबे समय तक जारी नहीं रहनी चाहिए थी. हालांकि सरकार ने कहा कि नागेश्वर राव की नियुक्ति को चयन पैनल से मंजूरी दी गई थी. इसके बाद सुनवाई 6 फरवरी के लिए निर्धारित की गई थी.
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