Nageshwar Rao Hearing in Supreme Court: नागेश्वर राव को सीबीआई अंतरिम निदेशक चुने जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि अंतरिम व्यवस्था इतनी लंबी नहीं चलनी चाहिए थी. हालांकि कहा गया था कि इसमें सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी है. इसके बाद सुनवाई 6 फरवरी के लिए टाल दी गई थी.
नई दिल्ली. अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव की नियुक्ति और निरंतरता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने पर कम से कम तीन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पुनर्विचार किया. जब मुद्दा आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने आया तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने साफतौर पर कहा कि एक अंतरिम व्यवस्था इतने लंबे समय तक जारी नहीं रहनी चाहिए थी. हालांकि सरकार ने कहा कि नागेश्वर राव की नियुक्ति को चयन पैनल से मंजूरी दी गई थी. इसके बाद सुनवाई 6 फरवरी के लिए निर्धारित की गई थी.