Muslim Man OM Mark: तिहाड़ जेल सुप्रीटेंडेंट ने मुस्लिम कैदी की पीठ पर लिखा ओम, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

Muslim Man OM Mark: दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक मुस्लिम कैदी को जेल सुप्रीटेंडेंट द्वारा बुरी तरह पीटे जाने और उसकी पीठ पर गर्म लोहे से ओम लिखने का मामला सामने आया है. दिल्ली की एक अदालत ने जेल अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. यह मामला उस वक्त सामने आया जब शख्स के परिवार ने कोर्ट में शिकायत में कहा कि जेल में उनके बेटे की जिंदगी खतरे में है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है.

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Muslim Man OM Mark: तिहाड़ जेल सुप्रीटेंडेंट ने मुस्लिम कैदी की पीठ पर लिखा ओम, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

Aanchal Pandey

  • April 20, 2019 12:16 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक मुस्लिम कैदी को जेल सुप्रीटेंडेंट द्वारा बुरी तरह पीटे जाने और उसकी पीठ पर गर्म लोहे से ओम लिखने का मामला सामने आया है. दिल्ली की एक अदालत ने जेल अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. यह मामला उस वक्त सामने आया जब शख्स के परिवार ने कोर्ट में शिकायत में कहा कि जेल में उनके बेटे की जिंदगी खतरे में है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है. पीड़ित शख्स का नाम शब्बीर उर्फ नब्बीर (34) है, जो दिल्ली के सीलमपुर का निवासी है. वह मार्च 2016 से तिहाड़ जेल में कैद है. 12 अप्रैल को शब्बीर ने जेल नंबर 4 के सुप्रीटेंडेंट राजेश चौहान से कहा था कि उनके बैरक का इंडक्शन स्टोव काम नहीं कर रहा.

उसकी शिकायत से गुस्साए अधिकारी ने शब्बीर को अपने दफ्तर में बुलाया, जहां उसे बुरी तरह पीटा गया और चौहान समेत अन्य अफसरों ने उसे यातनाएं दीं. उसे कथित तौर पर दो दिनों तक खाना नहीं दिया गया. शब्बीर ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋचा परिहार को बताया कि सुप्रीटेंडेंट ने नवरात्र के नाम पर उसे न तो दो दिन तक खाना दिया बल्कि यह भी कहा कि वह उसका हिंदू धर्म में धर्मांतरण करा देगा.

इसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने जांच का आदेश देते हुए कैदी की मेडिकल जांच कराने को कहा है. साथ ही जांचकर्ताओं से कहा है कि वह सीसीटीवी फुटेज और अन्य कैदियों का बयान लें. कोर्ट ने जेल प्रशासन को कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शब्बीर को तुरंत जेल सुप्रीटेंडेंट राजेश चौहान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निगराने से हटाया जाए. जेल अधिकारियों ने कहा कि शब्बीर इरफान गैंग का सदस्य है, जो महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत कत्ल और आर्म्स एक्ट के तहत जूडिशल कस्टडी में है. वह न सिर्फ आदतन बल्कि जेल अपराधी भी है, जिसने कई बार जेल के कानून तोड़े हैं.

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