गाजीपुर/लखनऊ: गैंगस्टर एक्ट केस में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही माफिया पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है. इससे पहले कल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी ठहराया था.
बता दें कि गुरुवार को अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने मुख्तार अंसारी और उसके शार्गिंद सोनू यादव को दोषी करार दिया. इस दौरान माफिया मुख़्तार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से कोर्ट में पेश हुआ जबकि उसका शागिर्द सोनू यादव अदालत में ही मौजूद था. अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव, माफिया मुख़्तार अंसारी और सोनू यादव के वकीलों ने अपना-अपना तर्क रखा. बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया. इसके अलावा सजा की बिंदु पर सुनवाई और सजा निर्धारण के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय की थी.
14 वर्ष पूर्व 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर के करंडा थाने में केस दर्ज किया गया था. मामले में 6 मई को भी सुनवाई हुई थी. जिसके बाद कोर्ट ने 20 मई की तारीख दी थी. 17 मई को गाजीपुर MP/MLA कोर्ट ने मीर हसन हत्याकांड के मामले में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था.
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