नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दे कि आर्म्स लाईसेंस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब्बास को जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूके खरिदने का आरोप है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब्बास अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 2105 में लाइसेंस के आयात के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था और विभाग इसे अपनी तरफ से जारी करता है। सिब्बल ने कहा जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त अब्बास अंसारी पैदा भी नहीं हुआ था।
अब्बास अंसारी ने अदालत में बताया कि पुलिस द्वारा उनके ऊपर जो दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है उस वक्त उनकी उम्र 6 साल थी। वहीं कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अब्बास अंसारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब हथियारों को दिल्ली से लखनऊ भेजा गया था। उस वक्त अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। राज्य सरकार ने कहा कि अब्बास अंसारी कई आपराधिक मामलें में संलिप्त रहा है।
अब्बास अंसारी के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लघंन करते हुए एक पिस्तौल, एक राइफल और छह बैरल को आयात करने का आरोप है। इसके साथ ही दो बैरल प्रतिबंधित बोरों और तीन अतिरिक्त बैरल वाली एक पिस्तौल को भी आयात करने का भी आरोप है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था। बता दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका को खारिज कर दिया था।
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