मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो सकती है सजा, आज सुनवाई

गाजीपुर: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज मंगलवार (2 मई) बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उसके बेटे के केस में सुनवाई होनी है. गैंगस्‍टर एक्ट के तहत मुख्‍तार अंसारी को 10 साल की सजा होने के बाद अब मनी लांड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी के वकील ने अदालत में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी. इसी को लेकर आज मंगलवार को सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी.

इस बीच अदालत में ईडी की ओर से भी रिपोर्ट जमा की जाएगी. बताया जा रहा है कि रिपोर्ट सही पाए जाने पर आरोप तय किए जाएंगे. ईडी ने साल 2021 में मुख्‍तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी. जानकारी के मुताबिक इस मामले पर आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी.

गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार को सजा

दरअसल इससे पहले भी पूर्व माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में यूपी की गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा सुनाई गई थी. इतना ही नहीं दोनों पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया गया है. जहां मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली है और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ अफजाल अंसारी को 4 साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

मार्च 2021 में ED ने दर्ज किया था मामला

बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च साल 2021 में ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था. इस केस में ईडी ने नवंबर साल 2021 में मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में पूछताछ भी की थी. इस मनी लांड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक अब्बास अंसारी चित्रकूट और उसका साला नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं.

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