सांसद नवनीत राणा को चुनाव से पहले मिली बड़ी राहत, SC ने बॅाम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटा

नई दिल्ली: अमरावती से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा (Navneet rana) को जाति प्रमाण पत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। SC ने उनके जाति प्रमाण पत्र को सही ठहराते हुए 2021 के बॅाम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया।

नवनीत राणा ने 2019 लोकसभा चुनाव में अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी। क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था।

अदालत ने फैसला रख लिया था सुरक्षित

नवनीत राणा की याचिका पर न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल ने फैसला सुनाया। sc ने फरवरी 2024 में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जून 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फर्जी मोची जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए नवनीत पर 2 लाख रुपये का फाईन भी लगाया था। अदालत ने सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया था। इसके बाद नवनीत राणा ने बॅाम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

2014 में लड़ा था पहला चुनाव

नवनीत ने 2014 में एनसीपी के टिकट पर अमरावती से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिसमें वह सफल भी रही। उन्होंने एनसीपी के सपोर्ट से अमरावती के तब के शिवसेना सांसद आनंदराव को 36,951 वोटों के मार्जिन से हराया था।

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