नई दिल्लीः दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में नगर निगम द्वारा सील किए गए मकान की सील तोड़ने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने कहा कि मिस्टर तिवारी हमनें आपके भाषण की सीडी देखी है. आपने कहा है कि 1000 जगह सीलिंग होनी है. हम आपको सीलिंग अफसर नियुक्त कर देंगे. आप कानून हाथ में नहीं ले सकते. वहीं मनोज तिवारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दुरुपयोग हो रहा है, जो जगह सील हुई थी वो डेयरी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोज तिवारी सीडी देखें और एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करें.
पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने मनोज तिवारी से पूछा था कि क्यों ना अवमानना की कार्रवाई की जाए. आपको बता दें कि सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से बताया गया कि मनोज तिवारी ने इस सीलबंद इमारत की सील तोड़ी है जो कि ना सिर्फ सरकारी काम में दखल है, बल्कि कोर्ट के अवमानना के दायरे में भी आता है. इसलिए मनोज तिवारी के खिलाफ कोर्ट के अवमानना की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए.
क्या है मामला
आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ गोकुलपुरी थाने में एक घर से मसीडी की सील तोड़ने के आरोप में थानें में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा188, 461 और 465 डीएमसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
दरअसल मनोज तिवारी अपने लोकसभा क्षेत्र के सड़क उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंचे थे. तभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और सीलिंग से निजात दिलाने की मांग की जिस दौरान लोगों ने उन्हें नगर निगम की ओर से सील किया गया मकान दिखाया. जिसके बाद बीजेपी नेता ने ईंट से मकाम की सील तोड़ दी. आपको बताते चलें कि रिहायशी इलाके में बने इस मकान को कुछ समय पहले ही नगर निगम ने अवैध निर्माण के चलते सील किया था. वहीं इस मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए थे.
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दिल्लीः गोकुलपुरी में सीलबंद मकान का ताला तोड़ने पर BJP सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज
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