Motor Vehicle Act Rules for Traffic Police: वाहन चेकिंग के दौरान आपकी चाबी नहीं निकाल सकते ट्रैफिक पुलिसकर्मी, जानिए क्या हैं आपके अधिकार

Motor Vehicle Act Rules for Traffic Police: अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी बाइक या कार को चेंकिग के लिए रोकते हैं तो उनके पास कितने और आपके पास कितने अधिकार हैं.

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Motor Vehicle Act Rules for Traffic Police: वाहन चेकिंग के दौरान आपकी चाबी नहीं निकाल सकते ट्रैफिक पुलिसकर्मी, जानिए क्या हैं आपके अधिकार

Aanchal Pandey

  • May 2, 2020 2:49 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट में कई ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया तो काफी पहले की तरह ही रह गए. अब सवाल है कि अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी बाइक या कार को चेंकिग के लिए रोकते हैं तो उनके पास कितने और आपके पास कितने अधिकार हैं. क्या वे सीधा आपके वाहन की चाबी निकाल सकते हैं, यह कानून के दायरे में रहेगा या उल्लघंन माना जाएगा.

वहीं कई मामले सामने आते हैं जिनमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी डरा धमका कर बिना किसी गलती चालान काट देते हैं. हालांकि, नियमों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस को यह सब अधिकार नहीं है और अगर वह ऐसा करते हैं तो पूरी तरह गैर कानूनी माना जाएगा.

अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको इशारा देकर रोकते हैं तो चेकिंग के लिए जरूर रुकिए लेकिन अगर चाबी निकालने लगें तो उन्हें रोक दीजिए. अगर शांति से बात नहीं मान रहे हैं तो इसका सबूत बनाकर पुलिस में शिकायत कर दीजिए. इसके अलावा अगर ट्रैफिक पुलिस आपके साथ मारपीट और गाली देती है तो उसका अधिकार भी मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार नहीं है.

वहीं वाहन चेकिंग के समय ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपके वाहन के टायर की हवा भी नहीं निकाल सकता है. न ही किसी भी तरह से आपके वाहन को नुकसान पहुंचा सकता है. इसके साथ ही वाहन को रोकने के लिए चालक का हाथ पकड़ना भी नियम का उल्लघंन है.

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