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Moter Bill Drink And Drive 10000 Rupees Fine: शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, मोटर बिल में हुए ये दस बड़े बदलाव

नई दिल्ली. एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है. इसमें आपातकालीन वाहनों जैसे एंबुलेंस को रास्ता न देने और अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना सहित दंड का प्रस्ताव है. 16 वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा में लंबित विधेयक निरस्त हो गया था. सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी है. यह विभिन्न यातायात मानदंडों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड प्रदान करता है.

विधेयक में सड़क सुरक्षा के संबंध में, किशोर ड्राइविंग, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, शराब पीकर ड्राइविंग, ओवर-स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे अपराधों के लिए सख्त प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं. सोमवार को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने के लिए 10,000 रुपये और अयोग्य होने के बावजूद ड्राइविंग के लिए 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है. विधेयक में प्रावधानों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स को 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

प्रस्ताव 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं, जिन्हें संसद की स्थायी समिति ने मंजूरी दी थी. इस विधेयक में-

  • ओवर-स्पीडिंग के लिए 1,000- 2,000 रुपये की सीमा में दंड शामिल हैं.
  • विधेयक के अनुसार, बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
  • जबकि बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.
  • प्रावधानों में यह भी शामिल है कि किशोरों द्वारा सड़क अपराध के मामले में अभिभावक या मालिक को दोषी माना जाएगा, साथ ही वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा. नए प्रावधानों के अनुसार अभिभावक या मालिक को दोषी माना जाएगा और तीन साल के कारावास और मोटर वाहन के पंजीकरण को रद्द करने के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना होगा.
  • ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब 100 रुपये नहीं बल्कि 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.
  • अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर 500 रुपये के स्थान पर 2,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना कर दिया है.
  • बिना लाइसेंस के वाहनों के अनाधिकृत उपयोग के लिए जुर्माना 5,000 रुपये प्रस्तावित किया गया है. बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वालों को 5000 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • अयोग्य होने के बावजूद ड्राइविंग करने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
  • खतरनाक ड्राइविंग के लिए जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा
  • प्रस्तावित नए कानून के तहत नशे में ड्राइविंग पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

अगर एग्रीगेटर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उनसे 1 लाख रुपये तक की राशि ली जाएगी. वाहनों को ओवरलोड करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. सीट बेल्ट न पहनने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि उनके लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द किए जाएंगे. प्रस्तावित कानून के तहत ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रक्रिया को भी मजबूत किया गया है. सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए, गुड समैरिटन दिशानिर्देशों को विधेयक में शामिल किया गया है.

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Aanchal Pandey

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