नई दिल्ली. एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है. इसमें आपातकालीन वाहनों जैसे एंबुलेंस को रास्ता न देने और अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना सहित दंड का प्रस्ताव है. 16 वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा में लंबित विधेयक निरस्त हो गया था. सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी है. यह विभिन्न यातायात मानदंडों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड प्रदान करता है.
विधेयक में सड़क सुरक्षा के संबंध में, किशोर ड्राइविंग, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, शराब पीकर ड्राइविंग, ओवर-स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे अपराधों के लिए सख्त प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं. सोमवार को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने के लिए 10,000 रुपये और अयोग्य होने के बावजूद ड्राइविंग के लिए 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है. विधेयक में प्रावधानों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स को 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
प्रस्ताव 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं, जिन्हें संसद की स्थायी समिति ने मंजूरी दी थी. इस विधेयक में-
अगर एग्रीगेटर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उनसे 1 लाख रुपये तक की राशि ली जाएगी. वाहनों को ओवरलोड करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. सीट बेल्ट न पहनने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि उनके लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द किए जाएंगे. प्रस्तावित कानून के तहत ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रक्रिया को भी मजबूत किया गया है. सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए, गुड समैरिटन दिशानिर्देशों को विधेयक में शामिल किया गया है.
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