अतीक अहमद के खिलाफ 43 सालों में 100 से अधिक मुकदमे, लेकिन एक भी मामले में नहीं हुई सजा

नई दिल्ली: पूर्वांचल के माफिया कहे जाने वाले अतीक अहमद के खिलाफ पिछले 43 वर्षों में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन खास बात यह है कि किसी मामले में उसे सजा नहीं हुई. बाहुबली होने के कार के कारण सजा पाने से बचता रहा. अतीक पर आरोप है कि कभी गवाहों को डरा धमका कर तो कभी उन्हें ठिकाने लगवाकर बचने का सिलसिला कायम रहा.

1979 में पहला मामला हुआ था दर्ज

1979 में हत्या के मुकदमे के साथ अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में अपना कदम रखा. इसके बाद उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, गैंगस्टर, डकैती, अवैध वसूली, जानलेवा हमला जैसे गंभीर अपराधिक मुकदमों की संख्या बढ़ती चली गई. डकैती के दौरान हत्या, गैंगस्टर एक्ट, अवैध वसूली, बलवा, एससी एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे वर्ष 2001, 2003 और 2004 में सरकार ने वापस ले लिए. इसके अलावा 14 मामलों में गवाहों के मुकरने या गवाही नहीं मिलने के कारण अतीक अहमद को दोषमुक्त कर दिया गया है.

योगी सरकार के सत्ता में पांच मामले

योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद के खिलाफ पांच मामले दर्ज हुए. इन मुकदमों में फिलहाल विवेचना चल रही है. वहीं व्यापारी को अगवा कर उसकी कंपनी अपने नाम लिखवाने के मामले पर सीबीआई जांच कर रही है. यह मामला लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में दर्ज हुआ था. योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद अतीक और उसके गैंग ग्रुप की 1168 करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है. अभी तक 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई हैं. वहीं 751.52 करोड़ की संपत्तियों को उसके अवैध कब्जे से आज़ाद कराया गया है.

पूरे परिवार के खिलाफ दर्ज है मुकदमे

अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ 50 से अधिक मामले दर्ज है. वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ 4, बेटे अली के खिलाफ 5, उमर के खिलाफ 2 और असद के खिलाफ 1 मामला दर्ज है.

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