मोरबी: गुजरात के चर्चित मोरबी पुल हादसे मामले में बड़ी खबर सामने आई है. जहां पुल बनाने वाले ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक (MD) जयसुख पटेल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. उन्होने मंगलवार (31 जनवरी) को मोरबी के सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है. आत्मसमर्पण के बाद कोर्ट ने पटेल को न्यायिक हिरासत […]
मोरबी: गुजरात के चर्चित मोरबी पुल हादसे मामले में बड़ी खबर सामने आई है. जहां पुल बनाने वाले ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक (MD) जयसुख पटेल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. उन्होने मंगलवार (31 जनवरी) को मोरबी के सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है. आत्मसमर्पण के बाद कोर्ट ने पटेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
Morbi Bridge collapse: Jaysukh Patel of Oreva Group who surrendered before the court has been sent to judicial custody.
— ANI (@ANI) January 31, 2023
गौरतलब है कि कोर्ट ने जयसुख पटेल के खिलाफ वॉरंट जारी किया था। हालांकि पटेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोरबी की सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. अब उन्होंने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. बता दें, साल 2022 में 30 अक्टूबर को हुए मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई थीं, जबकि कई लोग घायल हुए थे. इस मामले में तैयार हुई 1262 पन्नों की चार्जशीट को अदालत में दाखिल कर दिया गया था. बता दें कि, चार्जशीट में ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल को मुख्य आरोपी बनाया गया है.
गुजरात में मोरबी हादसे में करीब 135 लोगो की मौत हो गयी थी। यह पुल मच्छू नदी पर बना हुआ था, जो टूट गया। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। करीब-करीब 1300 पन्नों की इस चार्जशीट में पुल का कार्य करने वाली ओरेवा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल को आरोपी ठहराया है। पिछले साल 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी के ऊपर बने पुल के टूट जाने से 300 से ज्यादा लोग डूब गए थे। जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए थे। हादसे के बाद तकरीबन 5 दिनों तक मच्छू नदीं में खोज और बचाव अभियान चलाया गया था।
गुजरात हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में लगातार सुनवाई की जा रही है. जहां पिछली सुनवाई में पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिए जाने की बात कही गई थी. इस दौरान कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि घायलों के लिए इस स्तर पर 50,000 रुपये का मुआवजा भी कम है. चोटों का विवरण, अस्पताल में भर्ती, उपचार का विवरण, अंतरिम रिपोर्ट सामने आई हैं. लेकिन मोरबी हादसे में पीड़ित परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है जहां हादसे की जांच के लिए कई कमेटियां भी बनी थी. कई लोगों के खिलाफ आरोप भी दर्ज़ हुए. जिसके बाद इस मामले पर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल को नोटिस जारी किया था.
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