नई दिल्लीः दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे. पार्टी ने कहा कि अगर कोर्ट ने सीएम को जमानत पर रिहा कर दिया तो फिर ईडी लगातार समन क्यों भेज रही है? उन्होंने कोर्ट के समन को अवैध बताया. बता दें कि ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट की धारा 50 के तहत मामला दर्ज किया था।
बता दें AAP ने आरोप लगाया है कि भाजपा वाले CM केजरीवाल को जबरन किसी न किसी मामले में जेल में डालने में तुले हुए है। वह कोई न कोई बहाना लेकर चले आते हैं। भाजपा ED के पीछे छिपकर चुनाव लड़ना चाहती है।
ED ने आरोप लगाया है कि डीजेबी द्वारा अनुबंध में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन को दिल्ली में सत्तारूढ़ AAP को चुनावी धन के रूप में भेजा गया था। फरवरी में, ईडी ने अपनी जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक, आप के राज्यसभा सदस्य, डीजेबी के एक पूर्व सदस्य, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के आवास पर छापेमारी की थी।
जानकारों ने कहा कि ED का मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है जिसमें डीजेबी अनुबंध में कथित अनियमितताओं के लिए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से 38 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी। इन आरोपों से संकेत मिलता है कि कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है फिर भी इसे अनियमितता कर काम दिया गया।
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