मनी लॉन्ड्रिंग मामला: नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में मलिक ने तुरंत अपनी रिहाई की मांग की थी। PMLA के तहत हुई है गिरफ्तारी बता […]
नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में मलिक ने तुरंत अपनी रिहाई की मांग की थी।
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद इब्राहिम के करीबियों से संपत्ति खरीदने का आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को PMLA कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले नवाब मलिक की याचिका को 15 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सुनने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उच्चतम न्यायालय से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।
नवाब मलिक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस पीएमएलए कानून के तहत मलिक की गिरफ्तारी हुई है. वो 2005 में लागू हुआ था. लेकिन ये पूरा मामला 1999 का है. इसीलिए इस कानून के तहत मलिक की गिरफ्तारी गलत है. कोर्ट ने ये दलील सुनने के बाद कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है. इसीलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा।