नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है. शुक्रवार यानी आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. हालांकि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट के इस फैसले पर हाईकोर्ट का रूख करने की बात कही है. गौरतलब है कि 9 मार्च को ED ने मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था.
सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर छह मई तक के लिए आदेश को टाल दिया गया है. पहले 26 अप्रैल को कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया था. लेकिन इसे भी आज तक यानी 28 अप्रैल के लिए टाल दिया गया था.
अदालत ने मनीष सिसोदिया को ED की हिरासत में भेजते हुए कहा था कि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है. इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी होना ठीक है. बता दें, ED ने सिसोदिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ निजी कंपनियों को 12% का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत आबकारी नीति को लागू किया था. अब जानकारी सामने आई है कि जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे.
दरअसल दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. CBI पहले ही इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है. अब कोर्ट ने CBI को चार्जशीट की एक कॉपी मनीष सिसोदिया को देने के निर्देश दिए हैं. बता दें, इससे पहले 25 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली बार आरोप पत्र दाखिल किया गया था. दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में पहली बार मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप सामने आए हैं.
दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में पहली बार CBI के द्वारा दायर चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया है. पहली बार पूर्व उपमुख्यमंत्री को आरोपी बनाया गया है. दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट में CBI ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा चार अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में अब सभी आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है.
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