नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने एक बार फिर सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति है और इस मामले में सीधा आरोपी है। उनके […]
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने एक बार फिर सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति है और इस मामले में सीधा आरोपी है। उनके पास जांच की निष्पक्षता को प्रभावित करने की क्षमता है, इसलिए हम उन्हें जमानत नहीं दे सकते हैं। बता दें कि AAP नेता मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
Delhi High Court dismisses bail plea of Delhi's former cabinet minister Satyendar Jain in the money laundering case
The court also dismisses the bail pleas of co-accused Vaibhav Jain and Ankush Jain in the case.
He was arrested by the Enforcement Directorate in the case on May… pic.twitter.com/Cc8uMBEApK
— ANI (@ANI) April 6, 2023
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता काफी प्रभावशाली व्यक्ति है। वह जेल से बाहर निकलने के बाद जांच की निष्पक्षता और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए कोर्ट ने उनको जमानत नहीं देने का फैसला किया है।
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