नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आज बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले जुबैर को यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। गुरुवार 14 जुलाई को सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद अब कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला दिया है।
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने ज़ुबैर को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी है। जिसमें अब जुबैर अदालत की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं जमानत के लिए उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका देना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल पाएगी।
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