मोदी सरनेम मामला: राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा SC

नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले में सजा पाने के बाद हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की इस याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं अदालत का कहना है कि वह 21 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी।

हाईकोर्ट से भी राहुल को राहत नहीं मिली

दरअसल राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के केस में मानहानि का दोषी पाया था और साथ ही उन्हें 2 साल की जेल की सजा भी सुनाई थी। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल को राहत नहीं मिल पाई थी। वहीं इसी फैसले के खिलाफ अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Senior advocate Abhishek Manu Singhvi, appearing for Rahul Gandhi, mentions the matter for urgent listing before the Supreme Court.

— ANI (@ANI) July 18, 2023

जानें पूरा मामला

साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन अदालत ने इस फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है ? इसी को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत केस दर्ज किया गया था।

 

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