देश-प्रदेश

असम में NRC लिस्ट से गायब लोगों के लिए केंद्र सरकार अपनाएगी SOP प्रक्रिया

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, NRC के मसौदे में 40 लाख लोगों के दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए मानक कार्रवाई प्रक्रिया (SOP) दाखिल किया है. NRC में छोड़े गए लोगों की आशंका को खारिज करते हुए केंद्र ने कहा कि अंतिम NRC दावों की सुनवाई के बाद जारी होगा और आपत्तियों को उचित प्रक्रिया के बाद इसे पूरा किया जाएगा. यह कहा गया है कि दावों की जांच करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरतेंगे कि अंतिम एनआरसी में कोई अवैध व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है.

अपने हलफनामे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि गैर-समावेश के कारणों के बारे में लोगों को सूचित करने की प्रक्रिया 10 अगस्त को शुरू की गई थी. 30 अगस्त से 28 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. फॉर्मों का डिजिटलीकरण और प्रसंस्करण 15 सितंबर से 20 नवंबर तक लिया जाएगा. 20 से 30 नवंबर तक एनआरसी में छोड़े गए प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस जारी किए जाएंगे और सुनवाई 15 दिसंबर से शुरू होगी और निपटान के लिए समयसीमा केवल तभी तय की जा सकती है जब प्राप्त दावों / आपत्तियों की वास्तविक संख्या ज्ञात हो.

यह मानक कार्रवाई प्रक्रिया दावा दायर करने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है और पहचान साबित करने के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज कैसे दर्ज कर सकता है. असम के पूरे राज्य में अब 55,000 प्रशासनिक अधिकारी दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए लगे रहेंगे. दावों और आपत्तियों, नोटिस और सुनवाई जारी करने के चरण के दौरान पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि अधिकारियों द्वारा उचित परीक्षण किया जा सके.

इसमें कहा गया है कि सुनवाई के दौरान असम सरकार ने कहा था कि भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सहयोग से एनआरसी के सभी आवेदकों के बॉयोमीट्रिक नामांकन की प्रक्रिया करेगी. दावेदारों को उनके दावे को साबित करने के लिए सुनवाई में शामिल होने के सबूत लाने की आवश्यकता होगी. वे उनके साथ ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी लाएंगे, जिनके मौखिक साक्ष्य उन्हें प्रमाणित करने के लिए स्वीकार्य हैं.

इसमें कहा गया है कि शामिल करने या बहिष्कार का अंतिम निर्णय उन अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा जो मुहर और हस्ताक्षर के तहत एक आदेश को रिकॉर्ड करेंगे. दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में बॉयोमीट्रिक नामांकन विशिष्ट होगा और अलग आईडी तैयार की जाएगी. एक बार अंतिम एनआरसी प्रकाशित होने के बाद एनआरसी में शामिल ऐसे व्यक्तियों को देश के कानूनी निवासियों के लिए लागू आधार नंबर दिया जाएगा. यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से आधार नंबर है जो दावे का हिस्सा भी है तो उसके आधार नंबर को प्राप्त किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट 16 अगस्त को सुनवाई करेगा.

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Aanchal Pandey

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