अलीमुद्दीन हत्याकांड: बीजेपी नेता नित्यानंद महतो समेत 11 लोगों को उम्रकैद, बीफ के शक में की थी हत्या

झारखंड के चर्चित गोमांस के शक में भीड़ के द्वारा एक शख्स की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भाजपा नेता नित्यानंद महतो समेत 11 लोगों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 9 महीने के अंदर ये सजा सुनाई. ये मामला 29 जून को अलीमुद्दीन नाम के शख्स को गोमांस ले जाने के आरोप में पीट पीट के हत्या कर देने का है.

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अलीमुद्दीन हत्याकांड: बीजेपी नेता नित्यानंद महतो समेत 11 लोगों को उम्रकैद, बीफ के शक में की थी हत्या

Aanchal Pandey

  • March 22, 2018 8:14 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

रामगढ़: झारखंड में बीफ के शक में भीड़ द्वारा एक अधेड़ शख्स की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 9 महीने के भीतर सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले में बीजेपी के स्थानीय नेता नित्यानंद महतो समेत 11 लोगों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. गोमांस के शक में पीट-पीटकर हत्या करने वाला यह पहले मामला है जिसमें आरोपियों को सजा सुनाई गई है. बता दें कि बीते साल 29 जून में गौरक्षा समिति से जुड़े लोगों ने रामगढ़ में अलीमुद्दीन नामक एक शख्स की गोमांस ले जाने के शक में हत्या कर दी थी.

गौरतलब है कि यह मामला उस समय हुआ था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर कानून को अपने हाथों में न लेने की अपील की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों की सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी करार दिया था. कोर्ट ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 148, 427/149, 435/149, 302/149 के तहत दोषी माना था. वहीं संतोष सिंह, दीपक मिश्रा और छोटू वर्मा को मुख्य अभियुक्त ठहराया था. हालांकि इस मामले में एक अन्य आरोपी भी है जिसपर कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है.

बतात चलें कि यह पूरा मुकदमा झारखंड हाई कोर्ट की निगरानी में चला है. इस मामले में अभियोजक ने 59 दस्तावेज और 19 गवाहों को कोर्ट में पेश किया है. सभी आरोपियों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया. बता दें कि बीते साल 29 जून गौरक्षा समिति से जुड़े लोगों ने रामगढ़ में अलीमुद्दीन नामक एक शख्स की गोमांस ले जाने के आरोप में हत्या कर दी गई थी. वहीं भीड़ ने अलीमुद्दीन की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया था.

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