बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. बलात्कार के आरोपी अभिनेता आलोकनाथ ने अग्रिम जमानत के लिए मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर की थी. यह याचिका गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस एस ओझा के समक्ष दायर की गई. जिसे मुंबई की सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है. अदालत ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. अब इसके बाद आलोक नाथ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के सत्र न्यायालय ने आलोकनाथ की याचिका खारिज कर दी है.
बता दें कि आलोक नाथ पर रेप का आरोप लगाने वाली शिकायकर्ता लेखिका-निर्माता के वकील ने आलोकनाथ की जमानत याचिका के खिलाफ जवाब दायर करने के लिए समय मांगा था. राइटर और डायरेक्टर विनता नंदा ने आलोकनाथ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके साथ 19 साल पहले रेप किया था.
गौरतलब है कि 21 नवंबर को पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इससे पहले सामने आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समन से संबंधित लेटर लेकर जब पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे तो वहां आलोकनाथ नहीं मिले. #MeToo मीटू मूवमेंट के सोशल मीडिया पर तेज होने के बाद राइटर और डायरेक्टर विनता नंदा ने आलोक नाथ पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. टीवी और बॉलीवुड के संस्कारी बाबूजी माने जाने वाले अभिनेता आलोक नाथ कई हीट फिल्मों में काम कर चुके हैं. विनता नंदा ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए आलोक नाथ पर रेप का आरोप लगाया था.
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