मथुरा: ईदगाह हटाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई आज, क्या जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाएगी विवादित भूमि ?

मथुरा: लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थल और उससे सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद पर जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद पर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने ये याचिका कोर्ट में दाखिल की है। इस याचिका में शाही […]

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मथुरा: ईदगाह हटाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई आज, क्या जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाएगी विवादित भूमि ?

Vaibhav Mishra

  • May 26, 2022 12:38 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

मथुरा:

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थल और उससे सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद पर जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद पर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने ये याचिका कोर्ट में दाखिल की है। इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। इसके साथ ही विवादित जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंपने की भी मांग याचिका में की गई है। आज इस याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।

याचिकार्ताओं का दावा

बता दें कि इस पूरे विवाद को लेकर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जिस 13.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है वहां पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान और मंदिर का गर्भगृह स्थित रहा है। याचिका मांग की गई है कि ईदगाह को वहां से हटा दिया जाए और वो पूरी भूमि जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते को अवैध घोषित कर दिया जाए।

पहले खारिज हुआ था मामला

बता दें कि वकील रंजना अग्निहोत्री समेत छह कृष्ण भक्तों ने 25 दिसंबर 2020 को पहली बार कोर्ट में ये वाद पेश किया गया था। उस वक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद इसे दोबारा जिला जज की अदालत में पेश किया गया और लगभग 10 से अधिक वाद इसी प्रकार की मांग को लेकर स्थानीय अदालतों में दाखिल कर दिए गए।

5 मई को हुई थी सुनवाई

गौरतलब है कि जिला जज ने इस मामले पर बीते 5 मई को दोनों पक्षों की दलीले सुनी थी। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है।

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