इलाहाबाद/मथुरा: यूपी के मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के विवादित परिसर के सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है. गुरुवार को हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया. बता दें कि मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि याचिका सुनने के योग्य नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह फैसला दिया है. इससे पहले 16 नवंबर को कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दिन विवादित परिसर की 17 याचिकाओं पर सुनवाई थी. मालूम हो कि ये सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हुईं थीं.
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कोर्ट कमिश्नर श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के 13.47 एकड़ विवादित जमीन का सर्वे करेंगे. कोर्ट कमिश्नर की टीम विवादित परिसर में जाकर सर्वे करेगी. इसके बाद साक्ष्य को एकत्रित करके कोर्ट में पेश करेगी.
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