नई दिल्ली। Manish Sisodia: दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में AAP लीडर मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल सकी थी। मनीष सिसोदिया ने जमानत देने से इनकार करने के निचली न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
मनीष सिसोदिया की सीबीआई तथा ईडी मामले में जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट आज यानी 8 मई को सुनवाई करेगा। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था।
दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार यानी 7 मई को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब इस केस में अगली सुनवाई 9 मई को होगी। शीर्ष कोर्ट ने साफ नहीं किया है कि अंतरिम जमानत पर फैसला कब आएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले में सुनवाई के दौरान ईडी से साथ ही कई सवाल किए. जजों ने ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले तथा बाद की केस फाइलों को पेश करने को भी कहा।
सुनवाई के दौरान ED के वकील ने बताया कि अरविंद केजरीवाल पर इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने तथा 100 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से भेजने का आरोप है। इस आरोप के बाद जज ने कहा कि 100 करोड़ प्रोसिड्स ऑफ क्राइम है, लेकिन इस घोटाले को 1100 करोड़ का बताया जा रहा है, इसमें इतनी बढ़त कैसे हुई? जज ने इस मामले में केस डायरी दिखाने की बात भी कही।
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