नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले आज दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP नेता की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया बाहर निकलकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि AAP नेता के खिलाफ लगे आरोप काफी गंभीर हैं. इस दौरान उनका व्यवहार भी सही नहीं रहा है. सिसोदिया बाहर निकलने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए हम उन्हें जमानत नहीं दे सकते हैं.
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