दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं।
Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 9 अगस्त को जमानत दी। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे और उनके परिवार से मिलेंगे।
मनीष सिसोदिया के वकील ने दिल्ली की अदालत में जमानती बॉन्ड भरने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सिसोदिया पिछले 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक उनके मामले की सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देना नियम है और जेलभे जना अपवाद होना चाहिए।
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च 2023 को ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ‘सत्य की जीत’ करार दिया है और उम्मीद जताई है कि जेल में बंद AAP के अन्य नेताओं को भी जल्द न्याय मिलेगा।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसौदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. दिल्ली शराब नीति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.#ManishSisodia #delhi #InKhabar pic.twitter.com/ErtTwf1yCO
— InKhabar (@Inkhabar) August 9, 2024
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