नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में मनीष सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं. इससे पहले दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब […]
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में मनीष सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं. इससे पहले दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत दी थी. बता दें कि उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा. दिल्ली के सीएम से पहले आप सांसद संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इन दिनों दोनों ही नेता लगातार लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं.
आपको बता दें कि ईडी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का जमकर विरोध किया था. वकील ने कहा था कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपियों की ओर से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं सिसोदिया के वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी धनशोधन और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और मुकदमे के जल्द समापन की कोई उम्मीद नहीं है.
दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया. 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया था.
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