Manish Sisodia: हाईकोर्ट से सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर AAP बोली- हम SC जाएंगे

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया को मंगलवार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा. हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस बीच आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करती […]

Advertisement
Manish Sisodia: हाईकोर्ट से सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर AAP बोली- हम SC जाएंगे

Vaibhav Mishra

  • May 22, 2024 6:08 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 months ago

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया को मंगलवार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा. हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस बीच आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करती है. इसके साथ ही AAP ने कहा कि वो जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख करेगी.

ED ने किया जमानत का विरोध

आपको बता दें कि ईडी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का जमकर विरोध किया था. वकील ने कहा था कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपियों की ओर से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं सिसोदिया के वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी धनशोधन और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और मुकदमे के जल्द समापन की कोई उम्मीद नहीं है.

15 माह से जेल में हैं सिसोदिया

बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया. 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया था.

यह भी पढ़ें-

Delhi: बीमार पत्नी से मिलने 5 महीने बाद घर पहुंचे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने दिया है 6 घंटे का समय

Advertisement