नई दिल्लीः मणिपुर(Manipur violence) में हिंसा के कारण कई घरों में मातम फैला हुआ है।। वहीं अब तक कई शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में मारे गए 170 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार न होने पर चिंता जताई है। SC ने चिंता जताते हुए कहा कि राज्य के हालात को देखते हुए मुर्दाघरों में शवों का यूं पड़े रहना ठीक नहीं है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लाशों(Manipur violence) की पहचान हो गई है, उनके घरवाले शवों का अंतिम संस्कार, सरकार द्वारा चिह्नित किए गए 9 जगहों पर कर सकते हैं। इसमें किसी तीसरे पक्ष के दखल की जरूरत नहीं है। सरकार परिजनों को अंतिम संस्कार के 9 जगहों की जानकारी देगी।
हालांकि जिन शवों की पहचान हो गई है, सरकार सोमवार तक उनके घरवालों को फिर से सूचित करेगी। अगर परिजन एक सप्ताह के अंदर शवों को नहीं ले जाते हैं तो सरकार उनका अंतिम संस्कार कर सकती है। जिन शवों की पहचान नहीं हुई है, सरकार उनका अंतिम संस्कार कर सकती है। दरअसल शवों के अंतिम संस्कार से पहले डीएनए नमूने लिए जाएंगे।। कलेक्टर और SP सुनिश्चित करेंगे कि शवों को अंतिम संस्कार गरिमापूर्ण तरीके से हो। कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने जैसे हालात पैदा न हो। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जिन मृतकों के घर वाले रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, वो शवों की पहचान कर अंतिम संस्कार कर सकते हैं।
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